मैं औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-4 के तहत कार्य समिति जा चुनाव जीता हूँ हम 10 निर्वाचित सदस्य है । तो क्या प्रबंधन के पास हम लोगो को कार्य समिति के आलावा । सेफ्टी कमेटी , केन्टीन कमेटी का अतरिक्त कार्य देने का हक है ।क्योकि सेफ्टी और केंटीन फेक्टरी एक्ट-1948 के अंतर्गत आती है । तो इसका अलग चुनाव नही होना चाहिए ।
From India, Bhopal
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Employer can also include you & your team in Safety & Canteen committee if majority of employees nominating your name for the same else it can settled out mutually.
From India, Pune
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अगर हम सिर्फ वर्क कमेटी का कार्य ही देखना चाहते हो । हमको और समितियों का चुनाव चाहिए । तो क्या ऐसा नियम है । की हम अपना रुख कठोर कर सकते है । की हमको सिर्फ कार्य समिति ही देखना है ।
हक की जंग लड़ना है । इस लिए जंग में उतरे है।
From India, Bhopal
हक की जंग लड़ना है । इस लिए जंग में उतरे है।
From India, Bhopal
क्या आप मुझे कार्य समिति के कार्यक्षेत्र का दायरा बता सकते है । किन किन मुद्दों पर हम प्रबंधन से मांग कर सकते है । क्योकि प्रबंधन द्वारा जो कार्यक्षेत्र बताया जा रहा है । वो मुझे उनके द्वारा स्वनिर्मित लग रहा है ।
पवन कुमार
9479931725
From India, Bhopal
पवन कुमार
9479931725
From India, Bhopal
The legal requirement is that the worker representatives in Safety & Canteen Committees have to be elected by the 'Workers' of the Factory. See Rule 73-I(3) & 82(2) of MP Factories Rules 1962. So you can insist for separate election to these Committees as they have to be specifically elected for the purpose. Important point to be noted regarding the Factories Act is that the term 'Worker' is not limited to the workmen category alone, it is all inclusive term including executives, supervisors & workmen including contract labour. So legally the Works Committee members elected to represent workmen under ID Act 1947 cannot be said to represent all workers of the factory.
From India, Mumbai
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